Uncategorized @hiहेडलाइन

ब्रेकिंग: सीएम हाउस में ED ने मारा छापा, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चल रहा है सर्च आपरेशन, गिरफ्तारी की तैयारी

नयी दिल्ली 21 मार्च 2024। ईडी के अफसरों की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दबिश दी है। खबर है कि मुख्यमंत्री निवास में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी है कि सर्चिंग के बाद पूछताछ भी मुख्यमंत्री से हो सकती है। अपुष्ट सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

नॉर्थ जिला के डीसीपी मनोज कुमार मीणा अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद हैं. कई एसीपी रैंक के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं. दिल्ली पुलिस के तरफ से भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है.

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के घर पहुंच गई है. ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद हैं. PMLA की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया जा रहा है.

ईडी के जांच अधिकारी जोगेंद्र सीएम केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, उनके घर की भी तलाशी ली जा रही है. इस बीच केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है जहां हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है. आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है.

इसके बाद शाम को ED की टीम सीएम केजरीवाल के घर पहुंच गई. ACP रैंक के कई अधिकारी सीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं. सामने आया है कि 6 से 8 अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे हैं और वे यहां समन देने के लिए पहुंचे हैं. बता दें कि ईडी इसके पहले भी सीएम केजरीवाल को 9 समन दे चुकी है. गुरुवार को 10वां समन सीएम केजरीवाल को दिया गया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी कि सबूतों के आधार पर अभी भी ईडी शराब घोटाले में दिल्ली सीएम को अरेस्ट कर सकती है।

जानकारी के लिए बता दें कि अपनी अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए।

Back to top button