हेडलाइन

शराब घोटाला: त्रिलोक ढिल्लन व नितेश पुरोहित की जमानत खारिज, ढेबर, पुरोहित, ढिल्लन की तबीयत बिगड़ी,अस्पताल में भर्ती

रायपुर 24 जून 2023। शराब घोटाले के आरोपियों की तबीयत बिगड़ गयी है। तबीयत की वजह से आज आरोपि कोर्ट में भी पेश नहीं हो सके। इधर अदालत ने 10 दिनों के लिए सभी आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन, एपी त्रिपाठी और नितेश पुरोहित को आज कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन ढेबर, पुरोहित, ढिल्लन की तबीयत बिगड़ गयी। शराब घोटाला मामले में ईडी के द्वारा गिरफ़्तार त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित की ज़मानत याचिका पर सुनवाई विशेष अदालत के जज अजय सिंह राजपूत ने की। शनिवार को इसी वजह से ढेबर, पुरोहित, ढिल्लन अदालत में पेश नहीं हुए। एपी त्रिपाठी को कोर्ट लाया गया था।

त्रिलोक ढिल्लन की ओर से एडवोकेट ए के सिंह जबकि नितेश पुरोहित की ओर से एडवोकेट मतीन सिद्दीक़ी और एडवोकेट प्रफुल्ल भारत ने अदालत में तर्क रखे। पुरोहित की ओर से ज़मानत याचिका के पक्ष में तर्क देते हुए एडवोकेट मतीन सिद्दीक़ी और प्रफुल्ल भारत ने पुरोहित के स्वास्थ्य और मानसिक अस्वस्थ (स्मृति लोप) के आधार पर ज़मानत का आग्रह किया। विशेष अदालत ने सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद ढिल्लन और पुरोहित की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दिया।

 सूत्रों के मुताबिक अब कुछ दिन अस्पताल में ही इनका इलाज चलेगा, आरोपी वही रहेंगे।ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडेय् ने बताया कि आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के साथ ही अदालत ने ढिल्लन और पुरोहित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने दोनों को ही जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी की ओर से कहा गया था कि यह दोनों इस पूरे घोटाले मामले में मुख्य आरोपी हैं और इन्हें जमानत दिए जाने पर यह सबूत और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों को जमानत नहीं दी। अब तक शराब घोटाला मामले में किसी की भी जमानत मंजूर नहीं की गई है।

Back to top button