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इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली,, अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है

इस्‍लामाबाद 29 अगस्त 2023| पाकिस्‍तान की राजधानी इस्‍लामाबाद की हाईकोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है और उन्‍हें तत्‍काल रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की दो सदस्‍यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया। इमरान खान को 5 अगस्‍त को गिरफ्तार करके अटक जेल में रखा गया था। इमरान खान को इससे पहले तोशाखाना मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को एक दूसरे मामले में अरेस्‍ट किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी ने पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. इससे पहले 25 अगस्‍त को मौखिक टिप्‍पणी करते हुए मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत था, जिसके बाद से ही इमरान खान को राहत मिलने की उम्‍मीद जताई जा रही थी. खान पर आरोप है कि साल 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उन्‍होंने और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिले उपहारों को अवैध तरीके से बेच दिया था. उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.

3 साल की सजा, 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक  

इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा हुई थी. इसके अलावा चुनाव आयोग ने उन पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. इमरान ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.  

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