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हाईकोर्ट। भर्ती पर रोक बरकारर : हाईकोर्ट ने शासन को अंतरिम राहत देने से किया इंकार, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पर रोक बरकरार…

बिलासपुर 28 मार्च 2023। जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती लगी रोक हटाने हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। केस में बहस अधूरी होने के कारण अब बुधवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस दौरान शासन को शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भर्तियों में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। प्रारंभिक सुनवाई में ही कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी।

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से अंतरिम राहत देने के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया और भर्ती पर रोक हटाने का आग्रह किया गया। लेकिन, याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने आपत्ति की और बहस के बाद केस पर फैसला लेने का निवेदन किया। कोर्ट ने मामले में राज्य शासन को आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही किसी तरह से राहत देने से इनकार कर दिया है।


राज्य शासन की ओर से पिछले साल 2022 में जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में दो सौ से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें स्टाफ नर्स के साथ ही टेक्निशियन, वार्ड ब्वाय सहित अन्य पद शामिल थे। इस भर्ती में राज्य शासन ने आरक्षण रोस्टर 50 फीसदी से ज्यादा लागू किया था, जिसे सुखमती नाग सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण रोस्टर पर स्पष्ट आदेश दिया है, जिसके मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण देना अवैधानिक है,जबकि राज्य शासन ने 58% आरक्षण लागू किया है। जिसके कारण सामान्य वर्ग के साथ ही दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी। इसी बीच आरक्षण को लेकर साल 2012 से चल रही याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया और राज्य शासन की ओर से जारी आरक्षण नियम को निरस्त कर दिया गया। बीते 6 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। तब प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।

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