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PAN CARD: सरकार का बड़ा ऐलान, आम आदमी को मिली बड़ी राहत, पैन और आधार को लिंक करने की तारीख एक बार फिर बढ़ी…जानिए पूरी डिटेल….

नई दिल्ली 28 मार्च 2023: पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। सरकार ने एक बार फिर से राहत देते हुए डेडलाइन को बढ़ा दी है। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 महीने और बढ़ा दिया है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को सरकार ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 कर दी गई है। बता दें, पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। टैक्सपेयर्स 30 जून तक अब जुर्माना देकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे।

5वीं बार बढ़ाई गई डेडलाइन
28 मार्च 2023 को सीबीडीटी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को और राहत देने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की तारीख अंतिम तारीख को 30 जून 2023 कर दी गई है। यह पांचवी बार है जब सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट में बदलाव किया है।

इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी इस संबंध में ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की गई है.Tweet में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम तके लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है। बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है।

पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है।

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है। यहां बता दें 30 जून 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है। बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे।

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