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हाईकोर्ट: पटवारियों के ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक…. सचिव व अवर सचिव को नोटिस जारी..

बिलासपुर 19 अक्टूबर 2022। पटवारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नियम विरूद्ध तबादले को लेकर कई पटवारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। साथ ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल आलोक तिवारी पटवारी जो कि पटवारी हल्का नंबर 29 मोपका जिला बिलासपुर में कार्यरत थे, इनका स्थानांतरण कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया गया ।

इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू, राकेश कुमार पांडे, उत्तम चंद्राकर का भी शासन के आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वाराअन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस तबादले से नाराज पटवारियों द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिका में यह आधार लिया गया कि पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर है एवं इनके वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है।

इनके जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाता है तो इनकी सीनियरिटी नीचे हो जाएगी। साथ ही साथ भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस पी पी साहू के यहां हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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